अतिक्रमण हटाने से पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना आवश्यक होता है।
आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया जाता है।
सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है।
कार्रवाई निष्पक्ष और समान रूप से लागू होना चाहिए।
यदि किसी पक्ष को कार्रवाई पर आपत्ति हो तो वह सक्षम न्यायालय या राजस्व न्यायालय में अपील कर सकता है।