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शस्त्र नियमों से समझौता नहीं: धमतरी पुलिस की सख्त कार्रवाई, लाइसेंस निरस्त




धमतरी।

सार्वजनिक शांति और नागरिक सुरक्षा से जुड़ा कोई भी जोखिम अब नजरअंदाज नहीं होगा—इस स्पष्ट संदेश के साथ धमतरी पुलिस ने शस्त्र नियमों के उल्लंघन पर कठोर कदम उठाया है। लाइसेंसी हथियार से निर्धारित फायरिंग रेंज के बाहर फायरिंग, राउंड्स का संतोषजनक हिसाब प्रस्तुत न कर पाना और सार्वजनिक स्थान पर हथियार का प्रदर्शन—इन कृत्यों को कानून-व्यवस्था के लिए सीधा खतरा मानते हुए पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की है।


एसपी के निर्देश पर जांच, उल्लंघन प्रमाणित


पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार के निर्देशानुसार जिले में लाइसेंसी शस्त्रों एवं जारी राउंड्स की सघन जांच कराई गई। सिटी कोतवाली पुलिस की जांच में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि शुभम सोनी द्वारा शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का गंभीर उल्लंघन किया गया। बिना निर्धारित फायरिंग रेंज के आम स्थान पर टेस्ट फायर करना और राउंड्स का सही रिकॉर्ड प्रस्तुत न कर पाना नियमों के विरुद्ध पाया गया।


कलेक्टर को भेजी गई अनुशंसा, आदेश जारी


जांच उपरांत थाना प्रभारी सिटी कोतवाली ने प्रकरण का प्रतिवेदन एसपी धमतरी को सौंपा। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी द्वारा कलेक्टर धमतरी को शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की अनुशंसा अग्रेषित की गई, जिस पर विधिसम्मत आदेश पारित हुआ।


आयुध अधिनियम के तहत कार्रवाई


आयुध अधिनियम, 1959 के अध्याय 3 की कंडिका 17 (3)(ख) के अंतर्गत

शुभम सोनी, पिता दिलीप सोनी, निवासी मोटर स्टैंड वार्ड, धमतरी (छत्तीसगढ़) की शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द कर दी गई है।


धमतरी पुलिस की कड़ी चेतावनी


धमतरी पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि लाइसेंसी हथियारों का उपयोग केवल वैधानिक और निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही करें।

निर्धारित फायरिंग रेंज के बाहर फायरिंग, हथियारों का प्रदर्शन या बिना सुरक्षा व्यवस्था के टेस्ट फायर कानूनन अपराध है, जिस पर कठोर कार्रवाई तय है।


कानून-व्यवस्था बनाए रखना धमतरी पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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