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धमतरी पुलिस पॉक्सो सजा: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष की जेल


धमतरी पुलिस पॉक्सो सजा - आरोपी अनिल यादव

धमतरी न्यूज़:

जिले में कानून व्यवस्था और महिला-बाल सुरक्षा को लेकर धमतरी पुलिस ने एक बड़ी मिसाल पेश की है। सिटी कोतवाली पुलिस की बेहतरीन विवेचना और कोर्ट में मजबूत गवाही की बदौलत पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में आरोपी को उसके अंजाम तक पहुँचाया गया है।

20 साल का सश्रम कारावास: आरोपी अनिल यादव को कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

थाना सिटी कोतवाली धमतरी में दर्ज अपराध क्रमांक 46/25 के मामले में माननीय न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आरोपी अनिल यादव (पिता मदन लाल यादव, उम्र 32 वर्ष) को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

प्रमुख कानूनी धाराएं जिन पर हुई सजा:धमतरी पुलिस पॉक्सो सजा

BNS की धाराएं: 137(2), 65(1)

POCSO एक्ट: धारा 6 (गंभीर लैंगिक हमला)

धमतरी पुलिस पॉक्सो सजा: वैज्ञानिक साक्ष्यों से आरोपी हुआ दोषसिद्ध

इस मामले में पुलिस ने केवल कागजी कार्यवाही नहीं की, बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्यों (Scientific Evidence) का सहारा लिया।

सूक्ष्म जांच: थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मरई के मार्गदर्शन में विवेचक सउनि. संतोषी नेताम ने घटना स्थल से लेकर मेडिकल रिपोर्ट तक हर बिंदु पर बारीकी से काम किया।

मजबूत गवाही: कोर्ट में गवाहों के बयान और साक्ष्यों को इस तरह पेश किया गया कि आरोपी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा।

जीरो टॉलरेंस: धमतरी पुलिस की महिला एवं बाल अपराधों के प्रति 'शून्य सहनशीलता' की नीति इस सजा का मुख्य आधार बनी।

SP धमतरी करेंगे पुरस्कृत: बेहतरीन विवेचना के लिए मिलेगा नगद इनाम

पुलिस अधीक्षक (SP) धमतरी ने इस सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए विवेचना अधिकारी सउनि. संतोषी नेताम के उत्कृष्ट कार्य की सराहना की है। पुलिस विभाग ने घोषणा की है कि:

विवेचक को उनकी पेशेवर दक्षता के लिए नगद पुरस्कार दिया जाएगा।

यह कदम अन्य पुलिस अधिकारियों को भी निष्पक्ष और त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रेरित करेगा।

अपराधियों के लिए कड़ा संदेश

धमतरी पुलिस का यह एक्शन स्पष्ट संदेश देता है कि मासूमों के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस की सक्रियता और न्यायालय का कड़ा फैसला समाज में सुरक्षा का भाव पैदा करता है।

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