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​दल्लीराजहरा में पार्षद पर जानलेवा हमला: 'गला दबाकर' जान लेने की कोशिश, पुलिस ने 3 आरोपियों को दुर्ग-धमतरी से दबोचा


राजहरा पुलिस की गिरफ्त में पार्षद पर हमला करने वाले आरोपी दीपक यादव, अजीत सिंह और कैलाश साहू                                              फोटो सौजन्य: जिला पुलिस प्रशासन, बालोद (छ.ग.)
राजहरा पुलिस की गिरफ्त में पार्षद पर हमला करने वाले आरोपी दीपक यादव, अजीत सिंह और कैलाश साहू फोटो सौजन्य: जिला पुलिस प्रशासन, बालोद (छ.ग.)

दल्लीराजहरा (बालोद) |

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों ने एक वार्ड पार्षद पर जानलेवा हमला कर दिया। दल्लीराजहरा के वार्ड क्रमांक 07 (टीचर कॉलोनी) में पार्षद वीरेन्द्र साहू को घेरकर तीन युवकों ने न केवल बुरी तरह पीटा, बल्कि स्टील के कड़े (चुड़ा) से हमला कर और गमछे से गला घोंटकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की। राजहरा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को दुर्ग और धमतरी से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

शादी से लौट रहे पार्षद को रास्ते में घेरा

घटना 11 मार्च 2026 की रात करीब 9:00 बजे की है। पार्षद वीरेन्द्र साहू अपने मित्र हेमंत नेताम के साथ एक विवाह कार्यक्रम से लौट रहे थे। जैसे ही वे टीचर कॉलोनी ग्राउंड के पास पहुंचे, आरोपी दीपक यादव, अजीत सिंह और कैलाश साहू ने उनका रास्ता रोक लिया।

विवाद की वजह: 'वार्ड की समस्या' और रंजिश

हमलावरों ने पार्षद को रोकते ही गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोपियों का कहना था, "तुम वार्ड की समस्याओं का निराकरण नहीं करते हो।" इसी बात पर विवाद इतना बढ़ा कि तीनों आरोपियों ने एक राय होकर पार्षद पर हमला बोल दिया।

क्रूरता की हद: आरोपियों ने अपने हाथ में पहने स्टील के भारी कड़े (चुड़ा) से पार्षद के चेहरे, नाक और आंखों पर ताबड़तोड़ वार किए। चश्मदीदों और पुलिस जांच के अनुसार, आरोपियों ने गमछे से पार्षद का गला दबाकर उन्हें जान से मारने का भी प्रयास किया।

सायबर सेल और पुलिस का 'क्रैकडाउन'

वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे। IG अभिषेक शांडिल्य और SP योगेश पटेल के कड़े रुख के बाद राजहरा पुलिस और सायबर सेल ने मोर्चा संभाला। तकनीकी सर्विलांस के जरिए आरोपियों की लोकेशन दुर्ग और धमतरी में मिली, जहाँ दबिश देकर तीनों को धर दबोचा गया।

बड़ी कार्रवाई: हत्या के प्रयास की धारा जुड़ी

मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 109(1) BNS (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया है। वारदात में प्रयुक्त स्टील का चुड़ा जप्त कर लिया गया है और तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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