Dhamtari Zero Tolerance: धमतरी में पॉक्सो एक्ट के 3 और मामलों में आरोपियों को 20-20 साल की सजा, पुलिस की मजबूत पैरवी का बड़ा असर
- moolchand sinha

- 2 days ago
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धमतरी।
महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ Dhamtari Zero Tolerance (शून्य सहनशीलता) की नीति का धमतरी जिले में बड़ा असर देखने को मिला है। नाबालिग से दुष्कर्म के 03 अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने धमतरी पुलिस की मजबूत विवेचना और प्रभावी पैरवी के आधार पर तीनों आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की कठोर सजा सुनाई है।
वर्ष 2026 में अब तक पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के कुल 09 मामलों में कोर्ट का सख्त फैसला आ चुका है, जो अपराधियों के खिलाफ धमतरी पुलिस की त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई को साबित करता है। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक (SP) धमतरी सूरज सिंह परिहार द्वारा तीनों थाना प्रभारियों/विवेचना अधिकारियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है।
Dhamtari Zero Tolerance: SP सूरज सिंह परिहार की मॉनिटरिंग से मिला पीड़ितों को त्वरित न्याय
पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार द्वारा जिले में गंभीर अपराधों, विशेषकर महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े प्रकरणों की लगातार मॉनिटरिंग एवं नियमित समीक्षा की जा रही है। एसपी द्वारा सभी विवेचना अधिकारियों को वैज्ञानिक एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना, त्वरित साक्ष्य संकलन, तकनीकी साक्ष्यों के प्रभावी उपयोग तथा न्यायालय में मजबूत प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
इसी का परिणाम है कि धमतरी पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामलों में लगातार प्रभावी कार्रवाई करते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर तीनों आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000-3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
इन 3 थानों के मामलों में कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
धमतरी पुलिस की Dhamtari Zero Tolerance नीति के तहत जिन तीन मामलों में सजा हुई है, उनका विवरण इस प्रकार है:
थाना अर्जुनी प्रकरण (अपराध क्र. 113/2025)
धाराएं: 64(2)(5), 65(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट।
आरोपी: तोरण लाल जोशी (पिता मिलाप राम जोशी, उम्र 24 वर्ष), निवासी- ग्राम दोनर, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी।
सजा: 20 वर्ष का सश्रम कारावास।
थाना भखारा प्रकरण (अपराध क्र. 87/2025)
धाराएं: 137(2), 87, 64(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट।
आरोपी: सागर उर्फ करण साहू (पिता नरोत्तम साहू, उम्र 21 वर्ष), निवासी- ग्राम गुहेली, चौकी कण्डका, थाना बेरला, जिला बेमेतरा।
सजा: 20 वर्ष का सश्रम कारावास।
थाना सिहावा प्रकरण (अपराध क्र. 46/2025)
धाराएं: 137(2), 87, 65(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट।
आरोपी: नरेंद्र कुमार मंडावी (पिता कामता प्रसाद मंडावी, उम्र 21 वर्ष), निवासी- ग्राम भंडारवाड़ी, थाना दुगली, जिला धमतरी।
सजा: 20 वर्ष का सश्रम कारावास।
H2: बेहतरीन विवेचना के लिए ये अधिकारी होंगे नकद पुरस्कार से सम्मानित
इन तीनों मामलों में वैज्ञानिक और पेशेवर तरीके से साक्ष्य जुटाने वाले विवेचना अधिकारियों की सूझबूझ से ही आरोपियों को सजा दिलाना संभव हो पाया है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले इन अधिकारियों को एसपी धमतरी सम्मानित करेंगे:
निरीक्षक प्रमोद अमलतास
उप निरीक्षक कपिश्वर पुष्पकार
सहायक उप निरीक्षक (सउनि) दुलाल नाथ
इन अधिकारियों ने पीड़िता और गवाहों के सशक्त बयान दर्ज करने के साथ ही न्यायालय के समक्ष अचूक तकनीकी साक्ष्य प्रस्तुत किए।
वर्ष 2026 में अब तक 09 प्रकरणों में अपराधियों को मिल चुकी है सजा
धमतरी जिले में महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति पुलिस कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 09 पॉक्सो प्रकरणों में सख्त सजा दिलाई जा चुकी है। इससे पहले भी 06 मामलों में अपराधियों को 20-20 वर्ष की सजा मिल चुकी है, जिनमें शामिल हैं:
थाना/चौकी का नाम सजा प्राप्त प्रकरणों की संख्या
थाना सिटी कोतवाली धमतरी 02 प्रकरण
चौकी बिरेझर 01 प्रकरण
थाना सिहावा 01 प्रकरण
थाना मगरलोड 02 प्रकरण
यह भी पढ़े:पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई कठोर सजा। कानून के इस बड़े फैसले और Dhamtari Police की इस पूरी कार्रवाई की पूरी खबर देखने के लिए तुरंत नीचे लिंक पर क्लिक करें:👇https://www.breakinnow.com/post/dhamtari-crime-breaking-धमतरी-में-न्याय-का-बड-ा-धमाका-नाबालिग-से-दरिंदगी-करने-वाले-को-20-साल-की-सख




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